₹1.40 लाख जुर्माना
Published on: November 22, 2025
By: BTNI
Location: Rajnandgaon, India
चेक बाउंस प्रकरणों में लगातार फँस रहे आरोपी शुभम अग्रवाल आ. अनिल अग्रवाल को न्यायालय से दूसरी बार सजा मिली है। परिवाद क्रमांक 3970/2023 में माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री दंतेश्वरी नेताम, जिला राजनांदगांव ने दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को निर्णय सुनाते हुए आरोपी को पराक्रम लिखत अधिनियम की धारा 138 N.I. Act के तहत छह माह के साधारण कारावास की सजा से दंडित किया है।
अदालत ने चेक की राशि ₹1,48,000 के कारण हुए आर्थिक नुकसान के मद्देनज़र भारतीय न्याय संहिता की धारा 395(3) के अंतर्गत परिवादी दिलीप कोटडिया को कुल ₹1,70,000 प्रतिकर प्रदान करने का आदेश भी पारित किया है। यह प्रतिकर राशि अपील अवधि समाप्त होने के पश्चात, अपील न होने की स्थिति में देय होगी।
साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि प्रतिकर राशि के भुगतान में कोताही या व्यतिक्रम पाए जाने पर आरोपी शुभम अग्रवाल को अतिरिक्त दो माह का साधारण कारावास पृथक से भुगतना होगा।
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पहले मामले में भी हो चुकी है सजा
उल्लेखनीय है कि आरोपी शुभम अग्रवाल के विरुद्ध इसी न्यायालय ने परिवाद क्रमांक 3969/2023 में भी परिवादी दिलीप कोटडिया के पक्ष में निर्णय देते हुए ₹4 लाख प्रतिकर और छह माह कारावास का दंड पूर्व में ही प्रदान किया था।
दो अलग-अलग मामलों में लगातार दूसरी सजा मिलने से यह प्रकरण न्यायालय और पुलिस अभिलेखों में गंभीर श्रेणी में दर्ज हो गया है।



