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“राजस्थान में कोचिंग सेंटर्स के लिए नया नियामक कानून: पंजीकरण, शुल्क संरचना और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान”

राजस्थान सरकार ने छात्रों की आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं के बीच 'राजस्थान कोचिंग सेंटर्स (नियंत्रण और विनियमन) बिल, 2025' पेश किया है, जिसमें कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण, शुल्क संरचना, कक्षा समय और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को अनिवार्य बनाने जैसे प्रावधान शामिल हैं। यह कानून विशेष रूप से कोटा जैसे शहरों में छात्र कल्याण को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।