Published on: May 02, 2025
By: BTI
Location: Jammu, India
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवान मोहम्मद मुनीर खान की पाकिस्तानी पत्नी मीनल खान को पाकिस्तान वापस भेजने पर रोक लगा दी है। मीनल, जो अपने पति के साथ जम्मू से वाघा सीमा की ओर रवाना हो चुकी थीं, को कोर्ट के इस फैसले से बड़ी राहत मिली है।
मीनल खान, जो पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र की रहने वाली हैं, ने CRPF जवान मुनीर खान से 24 मई 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन शादी की थी। शादी के बाद मीनल 15 दिन के वीजा पर भारत आई थीं, लेकिन उनकी वीजा अवधि 22 मार्च 2025 को समाप्त हो गई थी। हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सरकार ने देश में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर उन्हें वापस भेजने का आदेश जारी किया था, जिसके तहत मीनल को भी निर्वासित किया जाना था।
मीनल और उनके पति मुनीर खान जम्मू के घरोटा क्षेत्र के निवासी हैं। निर्वासन के आदेश के तहत मीनल को वाघा बॉर्डर तक ले जाया गया था, लेकिन उनके वकील की अपील पर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने अंतिम समय में हस्तक्षेप करते हुए उनके निर्वासन पर रोक लगा दी। कोर्ट का यह फैसला मीनल के लिए कानूनी राहत के रूप में देखा जा रहा है, और अब उनके मामले की आगे सुनवाई होगी।
यह मामला तब और चर्चा में आया जब पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिसके बाद सरकार ने सुरक्षा कारणों से सभी पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया था। मीनल का मामला इस नीति के तहत सुर्खियों में आया, क्योंकि वह एक CRPF जवान की पत्नी हैं।
मीनल और मुनीर की प्रेम कहानी भी लोगों के बीच चर्चा का विषय रही है। दोनों की मुलाकात ऑनलाइन हुई थी, और वीजा संबंधी दिक्कतों के बावजूद उन्होंने शादी करने का फैसला किया। मीनल के भारत आने के बाद से उनकी गतिविधियों पर सुरक्षा एजेंसियां नजर रख रही थीं।
हाईकोर्ट के इस फैसले ने न केवल मीनल और मुनीर के परिवार को राहत दी है, बल्कि यह मामला भारत-पाकिस्तान संबंधों और सीमा पार विवाह जैसे मुद्दों पर भी नई बहस छेड़ सकता है। कोर्ट अब इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख तय करेगा, जिसमें मीनल के वीजा और भारत में रहने की स्थिति पर फैसला लिया जाएगा।