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बिना वैध FASTag पर अब दोगुना टोल! – जनता के लिए जरूरी जानकारी

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने कैशलेस टोलिंग व्यवस्था को सख्ती से लागू करते हुए मई 2025 से नियमों को और कड़ा कर दिया है। अब यदि किसी वाहन का FASTag वैध नहीं है, ब्लैकलिस्टेड है या बैलेंस नहीं है, तो उस वाहन से सामान्य शुल्क की तुलना में दोगुना टोल वसूला जाएगा। यह कदम डिजिटल वेलफेयर को बढ़ावा देने और यातायात को सुगम बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।