ड्रोन से फैल रही अफवाहों और दहशत पर योगी सरकार सख्त, सभी जिलों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश
Published on: August 03, 2025
By: [BTNI]
Location: Lucknow, India
उत्तर प्रदेश सरकार ने ड्रोन के दुरुपयोग और इससे फैल रही दहशत को लेकर सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना अब पूरी तरह प्रतिबंधित है। ऐसा करने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम हाल के दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ जिलों में ड्रोन से संबंधित अफवाहों और दहशत के माहौल को देखते हुए उठाया गया है।
पिछले कुछ समय से हापुड़, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा और संभल जैसे जिलों में रात के समय संदिग्ध ड्रोन उड़ने की खबरें सामने आई थीं। इन घटनाओं ने ग्रामीण इलाकों में डर और अफवाहों का माहौल पैदा कर दिया। कुछ मामलों में शरारती तत्वों द्वारा LED लाइट्स वाली पतंगों को ड्रोन समझ लिया गया, जिससे भ्रम और बढ़ा। मुख्यमंत्री ने कहा, “तकनीक का दुरुपयोग कर जनता में डर फैलाने या कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने की कोई भी कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ड्रोन का इस्तेमाल समाज के कल्याण के लिए है, न कि अराजकता फैलाने के लिए।”
सख्त निगरानी और मॉनिटरिंग सिस्टम
सीएम योगी ने प्रमुख सचिव (गृह) और पुलिस महानिदेशक (DGP) को सभी जिलों में ड्रोन गतिविधियों की गहन समीक्षा और निगरानी के निर्देश दिए हैं। इसके लिए एक मजबूत ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने और नियमित पुलिस गश्त बढ़ाने के आदेश भी दिए गए हैं। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने स्पष्ट किया कि किसी भी समारोह, सभा या सार्वजनिक आयोजन में ड्रोन उड़ाने के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने को गैरकानूनी माना जाएगा और इसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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पहले से लागू नियम और नई नीति
उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति-2023 के तहत हर ड्रोन का पंजीकरण और यूआईडी लेना अनिवार्य है। ड्रोन नियम 2021 के अनुसार, बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर विमान अधिनियम, 1934 के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा, विशेष अवसरों पर अस्थाई रेड जोन घोषित कर अवांछित ड्रोन उड़ानों पर रोक लगाई जा सकती है।
दिल्ली में भी ड्रोन पर प्रतिबंध
स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त 2025) के मद्देनजर दिल्ली में भी सुरक्षा कारणों से आगामी कुछ दिनों के लिए ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कदम राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए उठाया गया है।
सुरक्षा और जागरूकता पर जोर
योगी सरकार का यह कदम न केवल कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है, बल्कि तकनीक के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भी है। सरकार ने स्पष्ट किया कि ड्रोन का उपयोग स्वास्थ्य, कृषि और अन्य कल्याणकारी क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जाएगा, लेकिन इसका दुरुपयोग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा।
यह कदम उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने और जनता में सुरक्षा का भरोसा कायम रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।