बिहार और बंगाल की मतदाता सूची में एक साथ नाम होने पर मामला आया सामने, जन सुराज पार्टी अध्यक्ष से मांगा गया स्पष्टीकरण
Published on: October 28, 2025
By: BTNI
Location: New Delhi, India
चुनाव आयोग ने जन सुराज पार्टी के प्रमुख और जाने-माने चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर को नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई उस समय हुई जब आयोग की जांच में पाया गया कि किशोर का नाम एक साथ बिहार और पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में दर्ज है। चुनाव आयोग ने इसे नियमों का उल्लंघन मानते हुए किशोर से जवाब तलब किया है।
चुनाव आयोग के अनुसार पश्चिम बंगाल में किशोर की प्रविष्टि कोलकाता के 121 कालीघाट रोड पते पर दर्ज है, जो भबानीपुर स्थित तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय के रूप में जाना जाता है। दूसरी ओर, बिहार में वह रोहतास जिले के करगहर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। वहाँ उनका मतदान केंद्र माध्य विद्यालय, कोनार बताया गया है।

सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग को यह भी जानकारी है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के दौरान प्रशांत किशोर टीएमसी के राजनीतिक सलाहकार के रूप में सक्रिय थे। वहीं वर्तमान समय में उनकी जन सुराज पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतार रही है।
चुनाव अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 17 के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में एक साथ मतदाता के रूप में सूचीबद्ध नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त, धारा 18 के तहत एक ही निर्वाचन क्षेत्र में दो बार नाम दर्ज होना भी निषिद्ध है। अधिकारी ने बताया कि निवास स्थान बदलने पर मतदाता को अपना नाम स्थानांतरित करवाने के लिए फॉर्म-8 भरना आवश्यक है।
चुनाव आयोग ने बताया कि देशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के दौरान डुप्लीकेट प्रविष्टियों की समस्या विशेष रूप से सामने आई थी। बिहार में यह प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 30 सितंबर को जारी मतदाता सूची में 68.66 लाख प्रविष्टियाँ हटाई गईं, जिनमें लगभग 7 लाख डुप्लीकेट मामलों की पुष्टि हुई।
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अब आयोग प्रशांत किशोर से यह पूछ रहा है कि उनका सही निवास पता कौन-सा है और क्यों उनकी प्रविष्टि दो राज्यों में मौजूद है। जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।


